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सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत

Kafeel Ahmed Ayub: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी अयूब को संवैधानिक तौर पर मिले राइट टू लाइफ अधिकार के तहत जमानत दी है. पिछले लगभग 14 साल से जेल में बंद अयूब के वकील मुबीन सोलकर ने भी उसे अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखने को संविधान के खिलाफ बताते हुए दलील दी थी.  

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