Delhi: शराब पीकर गाड़ी चलाई तो नहीं चलेगा अब कोरोना का बहाना, ट्रैफिक पुलिस ने की ये तैयारी
Drunk And Drive Campaign: शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है. इसके अलावा आपपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. 6 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर दोनों सजा मिल सकती हैं.
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